
सुल्तानपुर
एमपी-एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस नेता व रायबरेली सांसद राहुल गांधी को मानहानि के एक मामले में अंतिम अवसर दिया है। अदालत ने राहुल गांधी को 20 फरवरी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराने का आदेश दिया है।
राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले में सोमवार को सुनवाई हुई। पिछली पेशी पर मामले के गवाह रामचंद्र दूबे ने अपना बयान दर्ज कराया था, जिसके बाद अधिवक्ताओं की ओर से जिरह की गई थी। सोमवार को राहुल गांधी को अदालत में उपस्थित होना था, लेकिन वह पेश नहीं हो सके। कोर्ट ने पूर्व में राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर बयान दर्ज कराने के लिए तारीख तय की थी।
राहुल गांधी के अधिवक्ता ने बताया कि राहुल गांधी 20 फरवरी को एमपी-एमएलए कोर्ट में उपस्थित होंगे। यह मामला करीब आठ वर्ष पूर्व कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए एक बयान से जुड़ा है। आरोप है कि राहुल गांधी ने उस दौरान वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।
इस टिप्पणी से आहत होकर भाजपा नेता विजय मिश्रा ने एमपी-एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया था। फिलहाल इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है। राहुल गांधी इस प्रकरण में पहले ही अपना बयान दर्ज करा चुके हैं और वर्तमान में जमानत पर हैं।




