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सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सेंगर की जमानत पर लगाई रोक

✍️आर.एस.तिवारी

 

दिल्ली उन्नाव दुष्कर्म मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सेंगर की जमानत को हरी झंडी दिखा दी थी, जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है।
सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला पलट दिया है। कुलदीप सेंगर को फिलहाल जेल में ही रहना होगा।
याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। इसके लिए पूर्व विधायक को 1 हफ्ते का समय दिया गया है। कुलदीप सेंगर को अगले 7 दिन में जवाब दाखिल करना होगा।
2017 के उन्नाव रेप केस में दोषी पाए जाने के बाद पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। मगर, दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सेंगर की सजा खारिज करते हुए जमानत को मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद उन्नाव रेप केस की पीड़िता ने दिल्ली में प्रदर्शन शुरू कर दिया था।
सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसपर आज सुनवाई की गई। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला पलटते हुए जमानत याचिका पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सेंगर से एक हफ्ते में जमानत पर जवाब भी मांगा है।

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