
बिहार स्वास्थ्य विभाग ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के संविदा कर्मियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। राज्य स्वास्थ्य समिति ने आदेश जारी किया है कि NHM के तहत कार्यरत सभी संविदा कर्मियों और पदाधिकारियों को उनके मासिक मानदेय में 10 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह बढ़ोतरी 1 सितंबर 2025 से प्रभावी होगी।
आदेश के अनुसार, राज्य स्तर से लेकर स्वास्थ्य उपकेंद्र स्तर तक संविदा कर्मियों को उनके 1 सितंबर 2025 के आहरित मानदेय के आधार पर यह अतिरिक्त राशि प्राप्त होगी। 31 अगस्त 2025 के बाद नियुक्त नए कर्मियों को भी उनके एंट्री लेवल मानदेय के अनुसार यह लाभ मिलेगा। हालांकि यह राशि मूल मानदेय में स्थायी रूप से शामिल नहीं होगी और न ही इस पर वार्षिक वृद्धि, लॉयल्टी बोनस या अनुभव बोनस की गणना होगी।
राज्य स्वास्थ्य समिति ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन कर्मियों की सेवा समाप्त हो चुकी है या जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, उन्हें इस प्रोत्साहन का लाभ नहीं मिलेगा। प्रोत्साहन राशि केवल NHM के स्वीकृत पदों पर वर्तमान में कार्यरत संविदा कर्मियों के लिए लागू होगी। रोगी कल्याण समिति या आउटसोर्सिंग के तहत कार्यरत कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा।
आदेश के लागू होते ही सभी संबंधित अधिकारी और कर्मचारियों को सूचना दे दी गई है। राज्य स्वास्थ्य समिति ने यह भी कहा है कि किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेदारी संबंधित निकासी और व्ययन पदाधिकारी की होगी। अधिकारियों ने यह स्पष्ट किया कि कर्मचारियों से एक अंडरटेकिंग ली जाएगी ताकि अगर भविष्य में गणना में कोई त्रुटि हो, तो अतिरिक्त भुगतान की वसूली की प्रक्रिया सुनिश्चित की जा सके।
इस कदम को बिहार स्वास्थ्य विभाग की ओर से संविदा कर्मियों के काम और योगदान की सराहना के रूप में देखा जा रहा है। स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि यह प्रोत्साहन उनके काम में नई ऊर्जा और प्रेरणा देगा, जिससे प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और बेहतर होगी।




