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ट्रंप की तीसरी बार राष्ट्रपति बनने की संभावना: अमेरिकी संविधान में क्या है प्रावधान?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में तीसरे राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने की अटकलों पर प्रतिक्रिया दी। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने अभी तक यह तय नहीं किया है कि वे आगे क्या कदम उठाएंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट नहीं किया कि क्या वे दो कार्यकाल की संवैधानिक सीमा को अदालत में चुनौती देंगे। अमेरिकी संविधान का 22वां संशोधन स्पष्ट करता है कि कोई भी व्यक्ति केवल दो कार्यकाल तक ही राष्ट्रपति रह सकता है। यह संशोधन 1951 में पारित हुआ था। इससे पहले राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट ने लगातार तीन बार चुनाव जीतकर परंपरा तोड़ी थी और चौथे कार्यकाल के दौरान 1945 में उनका निधन हो गया था। इसके बाद ही संविधान में यह बदलाव किया गया। कानूनी विशेषज्ञों की राय क्विनिपियाक यूनिवर्सिटी के कानून प्रोफेसर वेन अंजर का कहना है कि संविधान में स्पष्ट रूप से दो कार्यकाल की सीमा तय है। उन्होंने कहा कि भले ही यह मुद्दा कभी सुप्रीम कोर्ट तक नहीं गया, लेकिन अगर ट्रंप इसे चुनौती देंगे तो कोर्ट इसे खारिज कर देगा। क्या ट्रंप समर्थक संविधान बदल सकते हैं? तकनीकी रूप से यह संभव है, लेकिन असंभव से कम नहीं है। अमेरिका में संवैधानिक संशोधन के लिए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट दोनों में दो-तिहाई बहुमत या दो-तिहाई राज्यों द्वारा विशेष संवैधानिक सभा बुलाना जरूरी होता है। इसके बाद 50 में से कम से कम 38 राज्यों की मंजूरी आवश्यक होती है।

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