दिल्ली NCR

नोएडा में यूपी धर्मांतरण कानून के तहत बड़ी कार्रवाई, महिला का जबरन धर्म परिवर्तन कराने के मामले में 3 गिरफ्तार

नोएडा पुलिस ने मुख्य आरोपी राजा मियां उर्फ ​​एहसान समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। राजा मियां ने कथित तौर पर एक 28 वर्षीय महिला को जबरन इस्लाम धर्म अपनाने और उससे शादी करने के लिए मजबूर किया। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। यह मामला तब सामने आया जब महिला की माँ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपनी बेटी की बरामदगी के लिए याचिका दायर की। अदालत के निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने छह साल के बच्चे की माँ, महिला का चेन्नई में पता लगाया और उसे वापस ले आई।
महिला का धर्म परिवर्तन कराने का मामला
नोएडा पुलिस ने प्रलोभन और धमकी देकर एक महिला का धर्म परिवर्तन कराने के मामले में मुख्य आरोपी सहित तीन लोगों को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। पुलिस उपायुक्त (जोन द्वितीय) शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान मुख्य आरोपी राजा मियां उर्फ एहसान (23), उसके पिता बिस्मिल्लाह मियां (65) और मां अनीशा बेगम (50) के रूप में हुई है।
मुख्य आरोपी समेत तीन लोग गिरफ्तार
उन्होंने बताया कि आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है और इस मामले में फरार दो अन्य आरोपियों को पकड़ने के प्रयास जारी हैं। पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई महिला के पति शिवम शर्मा द्वारा उच्च न्यायालय में दायर एक रिट याचिका से जुड़ी है जिसमें उन्होंने अपनी गुमशुदा पत्नी की तलाश का अनुरोध किया था।
प्रेमजाल में फंसाकर भगाकर लाया था
पुलिस ने बताया कि गढ़ी चौखंडी गांव निवासी शर्मा की पत्नी इसी साल मई में लापता हो गई थी, जिसे बाद में पुलिस ने चेन्नई (तमिलनाडु) से बरामद कर लिया था। इससे पहले, थाना फेज-तीन के प्रभारी निरीक्षक ध्रुव भूषण दुबे ने बताया था, महिला ने खुलासा किया कि गाजियाबाद के बहरामपुर गांव में किराए पर रहने वाला बिहार के सिवान जिले का मूल निवासी राजा उर्फ एहसान उसे प्रेमजाल में फंसाकर भगा ले गया था। महिला ने धर्म परिवर्तन कर एक मई 2025 को राजा से निकाह कर लिया।उन्होंने बताया, ‘‘राजा, उसके पिता बिस्मिल्लाह, मां अनीशा बेगम और भाई इरशाद ने प्रलोभन और धमकी देकर महिला का धर्म परिवर्तन कराया और निकाह करवाया। निकाहनामा की छायाप्रति देखने पर यह पाया गया कि महिला के पिता का नाम फर्जी लिखा गया है। साथ ही, राजा ने अपनी मां को महिला की फूफी और अपने भाई को महिला का भाई बताया था।थाना प्रभारी ने बताया कि इस मामले में राजा, इरशाद, बिस्मिल्लाह, अनीशा बेगम और काजी मोहम्मद अजीमुद्दीन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता तथा उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 की प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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