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दुर्ग में गिरफ्तार दो ननों और एक अन्य को NIA कोर्ट से मिली जमानत, मानव तस्करी और धर्मांतरण केस में आया फैसला

छत्तीसगढ़ में मानव तस्करी और जबरन धर्म परिवर्तन के आरोप में गिरफ्तार केरल की ननों को शनिवार को एक विशेष एनआईए अदालत ने ज़मानत दे दी। अदालत ने दो ननों सहित तीन लोगों की ज़मानत याचिका स्वीकार कर ली। दोनों ननों, सिस्टर वंदना फ्रांसिस और प्रीति के अलावा, तीसरे आरोपी सुखमन मंडावी को भी ज़मानत दे दी गई है। तीनों को 50-50 हज़ार रुपये का मुचलका भरना होगा और अदालत में अपने पासपोर्ट भी जमा करने होंगे। एनआईए अदालत ने उनके देश छोड़ने पर भी रोक लगा दी है। ननों को ज़मानत देने के अदालती आदेश के बाद, सांसद जॉन ब्रिटास के नेतृत्व में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के कार्यकर्ताओं ने उस जेल के बाहर जश्न मनाया जहाँ आरोपी नन बंद हैं।अभियोजन पक्ष द्वारा ज़मानत याचिका का विरोध करने और यह तर्क देने के बावजूद कि मामला जाँच के प्रारंभिक चरण में है, अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। दोनों कैथोलिक ननों को पिछले हफ़्ते छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन पर हिरासत में लिया गया था। कथित तौर पर ये दोनों नन एक स्थानीय कॉन्वेंट में काम करने आने वाली महिलाओं को लेने आई थीं। बजरंग दल के एक पदाधिकारी की शिकायत के आधार पर उन्हें एक तीसरे व्यक्ति के साथ गिरफ़्तार किया गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि वे नारायणपुर की तीन लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन और तस्करी कर रहे थे।हालाँकि, गिरफ्तारी के एक दिन बाद, तीन आदिवासी महिलाओं में से दो के परिवारों ने पुलिस के आरोपों का पुरज़ोर खंडन किया और गिरफ्तारियों को राजनीति से प्रेरित और निराधार बताया। परिवार के सदस्यों ने जबरन धर्मांतरण के आरोप का खंडन किया। महिलाओं में से एक की बड़ी बहन ने कहा, हमारे माता-पिता अब जीवित नहीं हैं। मैंने अपनी बहन को ननों के साथ भेजा था ताकि वह आगरा में नर्सिंग की नौकरी कर सके। मैंने पहले लखनऊ में उनके साथ काम किया था। यह अवसर उसे आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगा।

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