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बिना नोटिस के किसी भी योग्य मतदाता का नाम मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा, बिहार SIR मामले को लेकर चुनाव आयोग ने SC में दाखिल किया हलफनामा

भारतीय चुनाव आयोग (ईसी) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बिहार में किसी भी पात्र मतदाता का नाम 1 अगस्त को प्रकाशित मतदाता सूची से बिना किसी पूर्व सूचना, सुनवाई का अवसर और उचित आदेश के नहीं हटाया जाएगा। चुनाव वाले बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के संबंध में शनिवार को शीर्ष अदालत में दायर एक नए हलफनामे में आयोग ने आश्वासन दिया कि अंतिम सूची में प्रत्येक पात्र मतदाता को शामिल करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं, और चल रहे एसआईआर के दौरान गलत तरीके से नाम हटाने को रोकने के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। यह हलफनामा एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) द्वारा 65 पात्र मतदाताओं के गलत तरीके से नाम हटाने का आरोप लगाने के बाद आया है। 6 अगस्त को, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था, जिस पर 13 अगस्त को सुनवाई होनी है। चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में कहा नीतिगत तौर पर और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का सख्ती से पालन करते हुए, 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची से किसी भी मतदाता का नाम हटाए जाने से पहले निम्नलिखित बातें नहीं कही जाएंगी: (i) संबंधित मतदाता को प्रस्तावित नाम हटाने और उसके कारणों को बताते हुए पूर्व सूचना जारी करना, (ii) सुनवाई का उचित अवसर देना और संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना, और (iii) सक्षम प्राधिकारी द्वारा तर्कपूर्ण और स्पष्ट आदेश पारित करना।’ इन सुरक्षा उपायों को प्रासंगिक नियमों के तहत निर्धारित एक मजबूत दो-स्तरीय अपील तंत्र द्वारा और सुदृढ़ किया गया है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि प्रत्येक मतदाता के पास किसी भी प्रतिकूल कार्रवाई के खिलाफ पर्याप्त सहारा हो।चुनाव आयोग ने आगे कहा कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव उपाय कर रहा है कि कोई भी पात्र मतदाता मतदाता सूची से बाहर न रहे। आयोग ने कहा कि यहाँ तक कि ऐसे मामलों में भी जहाँ किसी असुरक्षित मतदाता के पास वर्तमान में कोई दस्तावेज़ नहीं हैं, उसे ऐसे दस्तावेज़ प्राप्त करने की प्रक्रिया में सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही, आयोग ने आगे कहा कि 7.89 करोड़ मतदाताओं में से 7.24 करोड़ से ज़्यादा ने अपने गणना फॉर्म जमा कर दिए हैं।

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