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पत्नी को मिली SC से राहत तो केंद्र पर भड़के सिद्धारमैया, कहा- बदले की कार्रवाई के लिए किया गया ED-CBI का दुरुपयोग

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का स्वागत किया जिसमें मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (मुडा) भूमि आवंटन मामले में उनकी पत्नी पार्वती सिद्धारमैया की जाँच करने की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अपील खारिज कर दी गई थी। एक्स पर एक पोस्ट में सिद्धारमैया ने इस फैसले को “केंद्र सरकार के मुँह पर न्याय का करारा तमाचा” बताया और मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोदचंद्र की सुप्रीम कोर्ट की पीठ को उनके फैसले के लिए धन्यवाद दिया। अपने लंबे राजनीतिक जीवन में मैंने हमेशा संविधान और देश के कानून का सम्मान किया है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश द्वारा इस विश्वास को बरकरार रखा गया है और इसकी रक्षा की गई है।भाजपा और उसके सहयोगियों पर उन्हें और उनके परिवार को निशाना बनाने के लिए संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए, सिद्धारमैया ने कहा कि भाजपा और उसके सहयोगी, राजनीतिक रूप से मेरा सामना करने में असमर्थ, सीबीआई और ईडी जैसी संवैधानिक जाँच एजेंसियों का दुरुपयोग करके मेरी पत्नी के खिलाफ झूठा मामला गढ़ रहे हैं, जिससे मुझे भारी परेशानी हो रही है। मुझे और मेरे परिवार को जो मानसिक कष्ट पहुँचाया गया है, उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। मुख्य न्यायाधीश गवई को उद्धृत करते हुए उन्होंने कहा कि राजनीतिक लड़ाई मतदाताओं के साथ लड़ी जानी चाहिए, न कि प्रवर्तन निदेशालय जैसी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके और कहा कि ये शब्द संविधान में विश्वास रखने वाले प्रत्येक कर्तव्यनिष्ठ भारतीय की भावनाओं को प्रतिबिंबित करते हैं।आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को कड़ी फटकार लगाते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को विवादास्पद मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) भूमि आवंटन मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी बी.एम. पार्वती को जारी ईडी के समन को रद्द करने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा। शीर्ष अदालत ने ईडी को राजनीतिक उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग न करने की भी चेतावनी दी। भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय ने ईडी की कार्रवाई की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि एजेंसी का इस्तेमाल राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। सुनवाई के दौरान, मुख्य न्यायाधीश गवई ने टिप्पणी की: राजनीतिक लड़ाई मतदाताओं के सामने लड़ी जानी चाहिए। इसके लिए आपका इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? उन्होंने महाराष्ट्र के अपने अनुभव को याद करते हुए ईडी के बारे में “कठोर टिप्पणियाँ” करने का भी संकेत दिया। अदालत के कड़े रुख को देखते हुए, ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने अपील वापस ले ली।

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