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कर्नाटक CM सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को राहत, MUDA केस में SC ने खारिज की ED की याचिका

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को कड़ी फटकार लगाते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को विवादास्पद मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) भूमि आवंटन मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी बी.एम. पार्वती को जारी ईडी के समन को रद्द करने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा। शीर्ष अदालत ने ईडी को राजनीतिक उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग न करने की भी चेतावनी दी। भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय ने ईडी की कार्रवाई की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि एजेंसी का इस्तेमाल राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। सुनवाई के दौरान, मुख्य न्यायाधीश गवई ने टिप्पणी की: राजनीतिक लड़ाई मतदाताओं के सामने लड़ी जानी चाहिए। इसके लिए आपका इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? उन्होंने महाराष्ट्र के अपने अनुभव को याद करते हुए ईडी के बारे में “कठोर टिप्पणियाँ” करने का भी संकेत दिया। अदालत के कड़े रुख को देखते हुए, ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने अपील वापस ले ली।यह मामला कर्नाटक में MUDA द्वारा 14 भूमि भूखंडों के आवंटन में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है। ईडी ने धन शोधन की जाँच के सिलसिले में पार्वती सिद्धारमैया और राज्य मंत्री बिरथी सुरेश को समन भेजा था। एजेंसी को इन भूमि लेनदेन के माध्यम से सत्ता के दुरुपयोग और अवैध लाभ का संदेह था। हालांकि, मार्च 2025 में, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कार्यवाही करने के लिए सबूतों और कानूनी आधारों के अभाव का हवाला देते हुए ईडी के समन को रद्द कर दिया।

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