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गाय तो गाय ही है…तिरुपति मंदिर में देसी गाय के दूध से बने प्रसाद के इस्तेमाल वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज

सर्वोच्च न्यायालय ने उस रिट याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) को यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि तिरुमाला स्थित वेंकटेश्वर मंदिर में भगवान वेंकटेश की पूजा के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला दूध केवल देशी गायों से ही लिया जाए। न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ द्वारा मामले की सुनवाई में अनिच्छा व्यक्त करने के बाद, याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने याचिका वापस ले ली। अपनी बात समाप्त करते हुए, न्यायमूर्ति सुंदरेश ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम साथी जीवों की सेवा करने में है, न कि इन चीज़ों में। आपके प्रति पूरे सम्मान के साथ हम आपको बता रहे हैं। सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को बताया कि मंदिर ट्रस्ट के विभिन्न दानदाताओं के साथ-साथ देश भर के अन्य संगठनों ने भी वर्तमान याचिकाकर्ता के लिए याचिका दायर करने में हाथ मिलाया है।हालाँकि, न्यायमूर्ति सुंदरेश ने टिप्पणी की, गाय तो गाय ही है। ब वकील ने जवाब दिया कि आगमशास्त्रों के अनुसार भेदभाव है, तो न्यायमूर्ति सुंदरेश ने कहा, यह वर्गीकरण केवल भाषा, धर्म, जाति, समुदाय, राज्य आदि के आधार पर मनुष्यों के लिए है। यह सब हमारे लिए है! ईश्वर सभी के लिए एक ही है, मनुष्यों के लिए भी और दूसरों के लिए भी।याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि पूजा आगमशास्त्रों के अनुसार ही की जानी चाहिए और कहा कि याचिका में केवल टीटीडी के मौजूदा प्रस्ताव और आदेश के क्रियान्वयन की मांग की गई है। उन्होंने अनुरोध किया कि टीटीडी को नोटिस जारी कर उसका जवाब मांगा जाए।न्यायमूर्ति सुंदरेश ने कहा, आप जो भी अनुष्ठान करते हैं, वह ईश्वर के प्रति आपके प्रेम का प्रतीक है, इससे बढ़कर कुछ नहीं।” जब वकील ने कहा कि यह एक अनिवार्य प्रथा है, तो न्यायमूर्ति सुंदरेश ने पूछा कि क्या इसके लिए कोई कानूनी आदेश है। वकील ने कहा कि वे संविधान पीठ के दो फैसलों का हवाला दे रहे हैं। न्यायमूर्ति सुंदरेश ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अब आप कहेंगे कि तिरुपति के लड्डू स्वदेशी होने चाहिए। हमने वकील की बात सुन ली है। हम इस पर विचार नहीं करना चाहते, तो याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने अपना आदेश वापस लेने की अनुमति मांगी।

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