जिला कारागार में विधिक साक्षरता शिविर, बंदियों को मिली मुफ्त कानूनी सहायता की जानकारी
उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जालौन की सचिव एवं अपर जिला जज पारुल पंवार ने शुक्रवार को जिला कारागार उरई का साप्ताहिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विधिक साक्षरता शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें बंदियों को मुफ्त विधिक सहायता से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई।निरीक्षण के दौरान एडीजे पारुल पंवार ने जेल की विभिन्न बैरकों का निरीक्षण किया और वहां निरुद्ध बंदियों से बातचीत कर उनकी समस्याएं जानीं। उन्होंने जेल प्रशासन को निर्देश दिए कि जिन बंदियों की जमानत सक्षम न्यायालय से स्वीकृत हो चुकी है लेकिन जमानतदार के अभाव में रिहा नहीं हो पा रहे हैं, उनकी सूची तत्काल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजी जाए, ताकि प्रभावी पैरवी कर उन्हें शीघ्र रिहा कराया जा सके। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि जिन बंदियों की आर्थिक स्थिति कमजोर है, उनकी जमानत राज्य की ओर से जिला अधिकार प्राप्त समिति के माध्यम से कराई जाए। साथ ही ऐसे बंदी जिनके पास निजी अधिवक्ता नहीं हैं या जिनकी मुकदमे की प्रभावी पैरवी नहीं हो पा रही है, उन्हें विधिक सहायता प्रदान की जाए।




